देश के गरीब और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को बुढ़ापे में पेंशन का लाभ देने के लिए यह योजना केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी है 

योजना के तहत हर लाभार्थी को, जिसने प्रीमियम भरा है, उसे 60 साल की आयु के बाद हर महीने एक निश्चित पेंशन दी जायगी 

इस योजना के तहत हर निवेशक इस पेंशन योजना की मैच्योरिटी के बाद 5,000 रुपए तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकते है

इस योजना के तहत केवल 18 से 40 साल तक की आयु वाले व्यक्ति ही आवेदन कर सकते है।

इस योजना के तहत हर पात्र व्यक्ति को आयकर धारा 80CCD के तहत टैक्स में छूट भी दी जाएगी।

योजना के तहत प्रीमियम समय पर नहीं भरने पर 1 रूपए से लेकर 10 रूपए तक की पेनेल्टी भी लगाई जायगी 

इस योजना के तहत संगठित और असंगठित दोनो क्षेत्र के कामगार और श्रमिक आसानी से ले सकते है।

इस योजना के तहत आप किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जाकर योजना का फॉर्म भर के आवेदन कर सकते है। 

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