HP Inter Caste Marriage Scheme: जातिवाद को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए हिमाचल प्रदेश के सरकार द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। अंतरजातीय विवाह के माध्यम से राज्य के युवक/युवती को किसी अन्य जाति में करने पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि का उपयोग नवविवाहित जोड़े अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सकते है। इस योजना के माध्यम से इंटर कास्ट मैरिज को बढ़ावा मिलेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा, ताकि जात पात को खत्म किया जा सकेगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना को केवल हिमाचल प्रदेश के नागरिक ही लाभ ले सकते हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के ऐसे लोगों को प्रोत्साहित राशि दी जाएगी जिसमे की कोई ऊंची जाति का व्यक्ति किसी अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय के लड़के या लड़की से विवाह करता है। इस योजना के माध्यम से अन्य जाति में विवाह करने पर 75,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी। श्रीनिवास रामानुजन स्टूडेंट डिजिटल योजना क्या है
Contents
- 1 Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana in Hindi
- 2 हिमाचल प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के उद्देश्य(HP Inter Caste Marriage Motive)
- 3 अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ(Benefits)
- 4 अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश की पात्रता(HP Inter Caste Marriage Scheme Eligibility Criteria)
- 5 अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के लिए जरुरी दस्तावेज़(Documents)
- 6 Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana के तहत आवेदन कैसे करें
- 7 FAQ
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana in Hindi
योजना का नाम | हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
उद्देश्य | अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देना और जातिवाद को खत्म करना |
लाभ | 75,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि |
लाभार्थी | अंतर्जातीय विवाह करने वाले वर वधु |
साल | 2024 |
आवेदन कैसे करे | ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | http://esomsa.hp.gov.in/ |
हिमाचल प्रदेश अंतर्जातीय विवाह योजना के उद्देश्य(HP Inter Caste Marriage Motive)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों के मध्य विवाह को बढ़ावा देकर भेदभाव की भावनाओं को खत्म करना है। अंतरजातीय विवाह करने पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा नव विवाहित जोड़े को 25,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। इसके तहत राज्य में जातिवाद को खत्म किया जाएगा और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जाएगा। नमो शेतकरी महा सम्मान योजना
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के लाभ(Benefits)
- हिमाचल प्रदेश द्वारा अंतरजातीय विवाह योजना की शुरुआत की गई है।
- इस योजना के माध्यम से जातिवाद को खत्म करना और अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है।
- अंतरजातीय विवाह करने पर इस योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- कोई युवक/युवती अन्य जाति के युवक/युवती के साथ विवाह करते हैं तो उन्हें आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना का लाभ ऐसे नवविवाहित जोड़े उठा सकेंगे जो अपना घर छोड़कर भाग कर अंतरजातीय विवाह करते हैं और उनके पास ना तो घर हो और ना ही आय का स्त्रोत होता है।
- इस योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा 25,000 रूपए की प्रोत्साहन राशि को बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है।
- दंपती को सम्मानित करने हेतु 75,000 रूपए की आर्थिक सहायता राशि का लाभ दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत राज्य में सभी धर्म के लोगों को मिलकर रहने में सहायता करेगी।
- इस योजना के माध्यम से जातिवाद जैसी कुप्रथा को खत्म कर अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
- इसके तहत राज्य के लड़के/लड़कियों को अंतरजातीय विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- इस राशि की सहायता से दंपति आसानी से अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। फ्री सोलर चूल्हा योजना में आवेदन कैसे करें
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश की पात्रता(HP Inter Caste Marriage Scheme Eligibility Criteria)
- हिमाचल प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- लड़का लड़की दोनों में से कोई एक अन्य जाति का होना आवश्यक है।
- युवक की उम्र 21 वर्ष और युवती की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक लड़का और लड़की दोनों का विवाह पहली बार होना चाहिए।
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश के लिए जरुरी दस्तावेज़(Documents)
- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- दंपति के पासपोर्ट साइज फोटो महिलाओ को मिलेगा 25 लाख रूपए तक का लोन
Himachal Pradesh Inter Caste Marriage Yojana के तहत आवेदन कैसे करें
- इस योजना में आप ऑफलाइन आवेदन ही कर सकते हैं।
- इसके तहत आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से इस योजना का फॉर्म डाउनलोड कर लेना है।
- फिर आपको इस फॉर्म को प्रिंट करवा कर अच्छे से भरना होगा।
- इसमें आपको दोनो वर वधु का नाम, जाति, योग्यता, जन्म तिथि, स्थाई पता, योग्यता, बैंक खाते की जानकारी आदि भरना होगा।
- इसके अलावा आपको एक घोषणा पत्र भी भरना होगा और अपने साइन करने होंगे।
- फिर आपको इस फॉर्म के साथ संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक आदि की फोटोकॉपी साथ में जोड़ देनी है।
- इसके बाद आपको इस फॉर्म को अपने पास के तहसील कार्यालय में जाकर जमा करना होगा।
- फिर सारी जांच के बाद अगर आप योग्य होंगे तो आपको इस योजना का लाभ दे दिया जाएगा।
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FAQ
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना क्या है?
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना का उद्देश्य समाज में जाति आधारित भेदभाव को कम करना और अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़ों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
अंतरजातीय विवाह योजना हिमाचल प्रदेश का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अंतरजातीय विवाहों को प्रोत्साहित करना, समाज में जाति आधारित भेदभाव को कम करना और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है।
हिमाचल प्रदेश अंतरजातीय विवाह योजना के लिए क्या पात्रता है?
इसके तहत निम्न पात्रताएं हो सकती है:
1. एक साथी अनुसूचित जाति (SC) या अनुसूचित जनजाति (ST) का होना चाहिए।
2. दोनों पति-पत्नी हिमाचल प्रदेश के स्थायी निवासी होने चाहिए।
3. विवाह का पंजीकरण किया हुआ होना चाहिए।
4. यह विवाह पहला होना चाहिए और कानूनी रूप से वैध होना चाहिए।