बिहार अनुग्रह अनुदान योजना(Bihar Anugrah Anudan Yojana), क्या है, आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, qualification, documents, official website, helpline number
केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देश के सभी आर्थिक रूप से कमजोर लोगो के लिए कई योजनाएं शुरू की जाती है। इसी संबंध में बिहार सरकार द्वारा यह अनुग्रह अनुदान योजना शुरू की गई है, इसके तहत राज्य की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायिकाओं के परिवार वालों को उनकी मृत्यु होने पर एक अनुग्रह अनुदान राशि दी जाएगी।
यह योजना बिहार राज्य के समाज कल्याण विभाग द्वारा शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुग्रह अनुदान राशि प्राप्त करने के लिए मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, तभी लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत कुल 4,00,000 रुपए की राशि का अनुदान दिया जाएगा। कक्षा 1 से 12वीं के बच्चों को मिलेगी रेडीमेड स्कूल ड्रेस
Contents
- 1 Bihar Anugrah Anudan Yojana in Hindi
- 2 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उद्देश्य(Motive)
- 3 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लाभ(Benefits)
- 4 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना की पात्रता(Anugrah Anudan Yojana Eligibility in Hindi)
- 5 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के दस्तावेज़(Anugrah Anudan Yojana Documents)
- 6 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें(Bihar Anugrah Anudan Yojana Apply)
- 7 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का स्टेटस कैसे चेक करें
- 8 बिहार अनुग्रह अनुदान योजना पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें(Bihar Anugrah Anudan Yojana Login)
- 9 FAQ
Bihar Anugrah Anudan Yojana in Hindi
योजना का नाम | बिहार अनुग्रह अनुदान योजना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के परिवार को आर्थिक सहायता के लिए अनुदान राशि देना |
लाभ | 4 लाख रुपए का अनुदान |
लाभार्थी | मृतक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का परिवार |
आवेदन कैसे करे | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://icdsonline.bih.nic.in/aanganmandey/AANGAN/Default.aspx |
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उद्देश्य(Motive)
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यदि परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को सरकार की ओर से आर्थिक सहायता राशि देना है। पहले इस योजना के तहत राज्य में जहरीली शराब से हुई मौतों पर मुआवजा दिया दिया गया था। लेकिन अब इसमें केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं/महिला पर्यवेक्षकों को ही लाभ मिलेगा। बिहार बकरी पालन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लाभ(Benefits)
- योजना के तहत परिवार में, आंगनवाड़ी केंद्रों में काम कर रही महिला कार्यकर्ता की मृत्यु होने पर उनके परिवार को आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना के तहत मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
- इस अनुदान की राशि सीधे मृतक के बैंक खाते में भेजी जाएगी।
- इस योजना का संचालन बिहार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा।
- योजना के तहत मृतक के परिवार का कोई भी सदस्य इस योजना के तहत आवेदन कर सकता है।
- इस योजना के तहत लाभ केवल अपने सेवाकाल में मृत आंगनवाड़ी सेविका को ही मिलेगा।
- इस योजना के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीके से आप आवेदन कर सकते हैं।
- इस योजना से मृतक के परिवार को आर्थिक रूप से संबल और सुरक्षा मिलेगी।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना की पात्रता(Anugrah Anudan Yojana Eligibility in Hindi)
- इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य का मूल निवासी ही ले सकता है।
- इस योजना में मृतक के परिवार का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
- योजना का लाभ केवल मृतक का पोस्टमार्टम होने पर ही दिया जाएगा।
- इस योजना के तहत मृत आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और महिला पर्यवेक्षक के परिवार वाले ही आवेदन कर सकते हैं।
- योजना के तहत आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बिहार हरी खाद योजना में आवेदन कैसे करे
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के दस्तावेज़(Anugrah Anudan Yojana Documents)
- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिहार बीज अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें(Bihar Anugrah Anudan Yojana Apply)
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको होम पेज पर Anugrah Anudan वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर इसमें आपको Entry of Anugrah Anudan वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर नए पेज पर आपको इस योजना का फॉर्म मिलेगा, जिसे आपको भरना होगा।
- फिर आपको इस फॉर्म में आपको जिले का नाम, साल, सेक्टर, पंचायत, पद, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, मृतक सेविका का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का कारण, मृतक की सेवा अवधि, आधार कार्ड नंबर, उसके निकटम परिवार जन का मोबाइल नंबर और उसका स्थाई पता भरना होगा।
- फिर आपको यहां अपना एक पासवर्ड बनाकर उसकी पुष्टि करनी है और अंत में सेव करें वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपने इस योजना में आवेदन कर दिया है। मध्यप्रदेश पशुपालन लोन योजना
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का स्टेटस कैसे चेक करें
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक पोर्टल पर जाना होगा।
- फिर आपको यहां होम पेज पर Anugrah Anudan वाले ऑप्शन को चुनना होगा।
- फिर इसमें आपको Beneficiary Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर एप्लीकेशन आईडी/रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर भरना होगा और Search वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको आपके आवेदन का स्टेटस पता चल जाएगा।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना पोर्टल पर लॉगिन कैसे करें(Bihar Anugrah Anudan Yojana Login)
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको Anugrah Anudan वाले ऑप्शन में Login For Registered User of Anugrah Anudan वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर नए पेज पर यूजर आईडी और पासवर्ड भरना होगा और कैप्चा भरना होगा।
- फिर आपको लॉग इन करें वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आप इस पोर्टल पर लॉगिन कर पाएंगे।
Bihar Anugrah Anudan Yojana Official Website | यहां क्लिक करें |
Bihar Anugrah Anudan Yojana Status Check | यहां क्लिक करें |
Bihar Anugrah Anudan Yojana Login | यहां क्लिक करें |
FAQ
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत कितना लाभ दिया जाएगा?
इस योजना के तहत मृतक के परिवार को अनुदान राशि के रूप में 4 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है?
इस योजना का मुख्य उद्देश्य आंगनवाड़ी सेविका की मृत्यु होने पर उसके परिवार को आर्थिक सहायता राशि देना है, ताकि वे अचानक हुई इस घटना से उबर सके।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना में आवेदन कैसे करे?
इस योजना के तहत आप बिहार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के लिए कौन पात्र हैं?
1. इस योजना का लाभ केवल बिहार राज्य का मूल निवासी ही ले सकता है।
2. इस योजना में मृतक के परिवार का कोई भी व्यक्ति आवेदन कर सकता है।
3. इस योजना के तहत मृत आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और महिला पर्यवेक्षक के परिवार वाले ही आवेदन कर सकते हैं।
बिहार अनुग्रह अनुदान योजना के तहत कौन-कौन से दस्तावेज जरुरी हैं?
1. आधार कार्ड
2. मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट
3. आय प्रमाण पत्र
4. जाति प्रमाण पत्र
5. मूल निवासी प्रमाण पत्र
4. मोबाइल नंबर
5. ईमेल आईडी
6. पासपोर्ट साइज फोटो