राजस्थान पालनहार योजना(Rajasthan Palanhar Yojana Apply Online) क्या है, आवेदन कैसे करें, उद्देश्य, लाभ, लाभार्थी, योग्यता, दस्तावेज, आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नम्बर | how to apply, motive, benefits, beneficiary, eligibility, documents, official website, helpline number
राज्य सरकार द्वारा यह योजना अनाथ बच्चों के लिए शुरू की गई है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र में अपने माता पिता को खो देते हैं और छोटी उम्र में ही अनाथ हो जाते हैं। ऐसे में कम उम्र में बच्चों को जीवन में कई आर्थिक और सामाजिक रूप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पालनहार योजना राजस्थान सरकार ने ऐसे ही बच्चों के लिए कल्याण और आर्थिक के लिए ही शुरू की है।
पालनहार योजना के द्वारा गरीब अनाथ बच्चों की परवरिश हेतु अन्य लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। बच्चों को पालने के लिए उन्हें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती हैं। इस योजना के तहत पालनहार में पहले सहायता की जाने वाली राशि 5 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए 500 रूपए प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 1000 रूपए की अनुदान धनराशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी और वस्त्र, स्वेटर, जुते एवं अन्य आवश्यक कार्य हेतु 2000 रुपए की धनराशि प्रति वर्ष प्रति अनाथ की दर से वार्षिक अनुदान भी उपलब्ध कराया जाता है। राजस्थान तारबंदी योजना क्या है
Contents
- 1 Palanhar Yojana Rajasathan in Hindi
- 2 पालनहार योजना के उद्देश्य(Rajasthan Palanhar Yojana Motive)
- 3 पालनहार योजना के लाभ(Rajasthan Palanhar Yojana Benefits)
- 4 Palanhar Yojana Statistics
- 5 पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चे
- 6 पालनहार योजना की पात्रता
- 7 पालनहार योजना के जरुरी प्रमाण पत्र(Certificate)
- 8 पालनहार योजना के जरुरी दस्तावेज़(Documents)
- 9 पालनहार योजना में आवेदन कैसे करे(Rajasthan Palanhar Yojana Apply Online)
- 10 पालनहार योजना का भुगतान की स्थिति कैसे चेक करे(Palanhar Yojana Payment Status)
- 11 पालनहार योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि
- 12 FAQ
Palanhar Yojana Rajasathan in Hindi
योजना का नाम | राजस्थान पालनहार योजना |
इनके द्वारा शुरू की गई | राजस्थान सरकार |
उद्देश्य | अनाथ बच्चों को शिक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
आफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/ |
पालनहार योजना के उद्देश्य(Rajasthan Palanhar Yojana Motive)
इस योजना के तहत से अनाथ बच्चे सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उनको अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहते की आवश्यकता नहीं होगी। पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करना ही मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के माध्यम से 5 वर्ष तक की आयु तक बच्चों को 750 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा इस योजन के तहत 2000 की राशि प्रतिवर्ष सभी पात्र बच्चों को प्रदान की जाएगी, जिससे कि वह अपने वस्त्र, स्वेटर, जुते आदि खरीद सकें। मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना राजस्थान
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित पालनहार योजना में लाभान्वित हो रहे बच्चों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 में वार्षिक नवीनीकरण (सत्यापन) में छूट प्रदान की गई है। pic.twitter.com/3JKpTgNfkT
— Government of Rajasthan (@RajGovOfficial) August 13, 2021
आयु वर्ग | पहले | बढ़ाई गयी राशि |
0 से 5 आयु | 500 | 750 |
6 से 18 आयु | 1000 | 1500 |
पालनहार योजना के लाभ(Rajasthan Palanhar Yojana Benefits)
- पालनहार योजना के माध्यम से अनाथ बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- 5 वर्ष आयु तक बच्चों को 750 प्रति माह और स्कूल में प्रवेश लेने के बाद 18 वर्ष आयु तक प्रतिमाह 1500 की अनुदान राशि प्रदान की जाती है।
- इसके अलावा ₹2000 प्रति वर्ष की धनराशि कपड़े, स्वेटर, जुते आदि खरीदने के लिए प्रदान की जाती है।
- इस योजना से उन्हें शिक्षा की व्यवस्था खाने पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
- उन्हे अपने खर्च के लिए किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी।
- आवेदन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर किया जा सकता है।
- आवेदक करवाने के लिए आपको किसी भी सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
Palanhar Yojana Statistics
Total Palanhar | 22 |
Total Children(Male) | 1,701,666 |
Total Children(Female) | 522,697 |
Amount Disbursed(Crores) | 672.88 |
पालनहार योजना के तहत पात्र बच्चे
- एड्स पीड़ित माता पिता की संतान
- विकलांग माता पिता की संतान
- पुर्नविवाहित विधवा माता की संतान
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला की संतान
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता की संतान
- नाता जाने वाली माता की अधिकतम तीन संताने
- अनाथ बच्चे
- न्यायिक प्रकिया से मृत्यु दण्ड/आजीवन कारावास प्राप्त माता पिता की संतान
पालनहार योजना की पात्रता
- आवेदक राजस्थान के स्थायी निवासी होना चाहिए।
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- ऐसे अनाथ बच्चों को 2 वर्ष की आयु में आंगनबाड़ी केंद्र पर तथा 6 वर्ष की आयु में स्कूल भेजना अनिवार्य है।
पालनहार योजना के जरुरी प्रमाण पत्र(Certificate)
- अगर माता पिता को आजीवन कारावास हुआ है तो उसके – प्रमाण पत्र
- अगर माता पिता का तलाक हो गया है पुनर्विवाह हो गया है तो उसके संबंधित – प्रमाण पत्र
- माता पिता को एड्स है तो – राजस्थान ऐड्स कंट्रोल सोसायटी का प्रमाण पत्र
- अनाथ बच्चे के माता पिता का – मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांग माता पिता के बच्चे के लिए – चिकित्सा विभाग का विकलांगता सर्टिफिकेट
- कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता का – चिकित्सा विभाग द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला के तीन बच्चे – विधवा पेंशन भुगतान आदेश की प्रति
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे नाता गए हुए – एक वर्ष से अधिक समय होएं प्रमाण पत्र
- विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे – 40% या अधिक निशक्तता के प्रमाण की प्रति राजस्थान लखपति दीदी योजना क्या है
पालनहार योजना के जरुरी दस्तावेज़(Documents)
- पालनहार का आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
- पहचान पत्र
- भामाशाह कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बच्चे का आंगनबाड़ी में पंजीकरण का प्रमाण पत्र/ विद्यालय में अध्यनरत होने का प्रमाण पत्र
- बच्चे का आधार कार्ड
पालनहार योजना में आवेदन कैसे करे(Rajasthan Palanhar Yojana Apply Online)
ऑफलाइन द्वारा
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से Social Justice and Empowerment Department वाली वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको वहा से इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा और इसका प्रिंट करवाना होगा।
- फिर आपको इस फॉर्म में सारी पूछी गई जानकारी भरनी होंगी।
- फिर आपको इस फॉर्म में सभी मांगे गए दस्तावेज भी साथ में जोड़ने होंगे।
- फिर आपको इस फॉर्म को जिले के संबंधित विभाग के पास या ग्रामीण इलाके में रहने वाले निवासी विकास अधिकारी के पास या ई मित्र केंद्र में जाकर इस फॉर्म को जमा करवा सकते है।
ऑनलाइन द्वारा
- इसके लिए आपको सबसे पहले अपने राजस्थान इमित्र या SSO ID द्वारा पोर्टल पर लॉगिन करना होगा।
- फिर आपको आपको यहां Services में Avail Service में आकर सर्च बॉक्स में पालनहार टाइप करके सर्च करना है और Ok वाले बटन पर क्लिक करना है।
- फिर आपको नए पेज पर Palanhar New Enrollment वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको यहां पर भामाशाह कार्ड/जन आधार/पावती संख्या आदि भरनी होगी और Validate वाले बटन पर क्लिक करना होगा, और फिर आपको उस बच्चे को चुनना होगा, जिसके लिए आप आवेदन करेंगे।
- फिर आपको Aadhar Verification में OTP द्वारा अपना आधार वेरिफाई करना होगा।
- फिर नए पेज पर आपको आवेदक की व्यक्तिगत जानकारी मिलेगी, जैसे नाम, लिंग, माता पिता का नाम, योग्यता, कैटेगरी, धर्म, मोबाइल नंबर आदि बताना होगा।
- फिर आपको अपने स्थाई पते की जानकारी जैसे मकान का पता, लैंडमार्क, तहसील, पोस्ट ऑफिस, पिनकोड आदि भरना होगा।
- फिर आपको अपना लोकसभा क्षेत्र, अपने बैंक खाते की जानकारी और मूल निवास/मतदान पत्र/राशन कार्ड आदि अपलोड करना होगा और Submit वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको नए पेज पर Add Child वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको बालक का आधार कार्ड नंबर भरना होगा और ओटीपी द्वारा वेरिफाई करना होगा।
- यहां फिर आपको बालक का नाम, लिंग, फोटो, जन्म की तारीख, स्कूल का प्रमाण पत्र, और मूल निवास अपलोड करना होगा।
- फिर यही पर आपको स्कूल का नाम, पंजीकरण संख्या, कक्षा, स्टूडेंट आईडी, प्रिंसिपल का नाम और मोबाइल नंबर और स्कूल का लैंडलाइन नंबर भरना होगा और Add Child वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको अपने डैशबोर्ड में आकर Final Submit कर देना है।
- इस तरह से आपने इस योजना में आवेदन कर दिया है। आपकी बेटी योजना राजस्थान
पालनहार योजना का भुगतान की स्थिति कैसे चेक करे(Palanhar Yojana Payment Status)
- इसके लिए आपको सबसे पहले दिए गए लिंक से SJMS की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- फिर आपको यहां होम पेज पर Apply Online/E Service वाले सेक्शन में Palanhar Payment Status वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
- फिर आपको यहां साल, भामाशाह नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा और Get Status वाले बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस तरह से आपको इस योजना के तहत पेमेंट का स्टेटस पता चल जाएगा।
पालनहार योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली राशि में वृद्धि
राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के तहत बच्चों को दी जाने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा बढ़ोतरी के प्रस्ताव को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मंजूरी दे दी गई है। राज्य के 6 लाख 50 हजार से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जाएगा। इस बदलाव के अनुसार 0-6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को इस योजना के तहत राशि बढ़ाकर 750 रूपए कर दी है। 6-18 वर्ष आयु वर्ग बच्चों की राशि बढ़ाकर 1500 कर दी है।
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FAQ
पालनहार योजना का शुभारंभ कब किया गया?
इस योजना का शुभारंभ राज्य में 8 फरवरी 2005 को अनुसूचित जाति के अनाथ बच्चों के लिए और 23 अगस्त 2005 से इसे राज्य के सभी जातियों के अनाथ बच्चों के लिए शुरू कर दिया गया है।
पालनहार योजना में कितने पैसे मिलते है?
इस योजना के तहत पहले 500 से 1000 रुपए मिलते थे, जिसे अब 750 से 1500 रुपए/महीने कर दिया गया है।
पालनहार योजना के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए?
इस योजना के तहत भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र और बच्चे के विद्यालय जाने का प्रमाण पत्र, बच्चे की फोटो और उसका आधार कार्ड आदि दस्तावेज चाहिए।
पालनहार योजना में कौन पात्र है?
1. विधवा महिलाओं के बच्चे जिन्हें उनकी मां द्वारा पालन-पोषण किया जा रहा है।
2. ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु हो चुकी हो
3. ऐसे बच्चे जिनकी मां तलाकशुदा या परित्यक्त है और अपने बच्चों का पालन-पोषण कर रही है।
4. जिनके माता-पिता जेल में हैं और उनके बच्चे पालन-पोषण के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर हैं।
5. जिनके माता-पिता एचआईवी/एड्स से संक्रमित हैं और बच्चों का पालन-पोषण नहीं कर सकते।
6. बच्चे जिनके पिता की मृत्यु हो चुकी है और मां का पुनर्विवाह नहीं हुआ है।
पालनहार योजना की अधिकतम पात्र आयु क्या है?
इस योजना के तहत हर पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 साल से कम होनी चाहिए।